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Abbas Ansari ka Bhadkau Bayan,हेट स्पीच मामला,अब अब्बास अंसारी की बारी

हेट स्पीच मामला,अब अब्बास अंसारी की बारी

हेट स्पीच मामला,अब अब्बास अंसारी की बारी
हेट स्पीच मामला,अब अब्बास अंसारी की बारी


हेट स्पीच मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को दोषी करार दीया गया है,अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा सुनाई गई और 3000 रूपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है,एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्बास अंसारी को ये सजा सुनाई है,ऐसा माना जा रहा है की अब्बास अंसारी की विधायकी भी जा सकती है,
माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी 2022 यूपी विधानसभा के दौरान हेट स्पीच दिया था,जिसके मामले में अब्बास अंसारी को सजा हुई है,कोर्ट ने इस मामले में अब्बास के भाई और मंसूर अंसारी को भी दोषी करार दिया गया है. इससे पहले अपने भाई उमर अंसारी के साथ अब्बास अंसारी मऊ की सीजेएम कोर्ट में पेश हुए. पेशी के दौरान कोर्ट में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं.आपको बता दे की अब्बास अंसारी 2022 के  विधानसभा चुनाव मऊ सीट से 38,000 से अधिक मतों से जीता

क्या कहा अब्बास अंसारी ने 
3मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधानसभा सीट से सुभासपा के प्रत्यासी थे अब्बास अंसारी,उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए भड़काऊ भाषण दिया था,अब्बास अंसारी ने अपने भाषण में कहा था की अगर 2022 में यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो राज्य के अधिकारियों को इसके परिणाम भुगतने होंगे,अंसारी ने साफ साफ कहा कि मैंने अखिलेश भैया से कहा है कि सरकार बनने के बाद छह महीने तक नौकरशाहों का कोई तबादला या पोस्टिंग नहीं होगी। हर कोई वहीं रहेगा जहां वह है। पहले हिसाब-किताब होगा, उसके बाद ही तबादला होगा,अंसारी के इस भड़काऊ भाषण को संज्ञान लेते हुए कहा की एसआई गंगाराम बिंद के तहरीर पर शहर कोतवाली में अपराध संख्या 97/22 धारा 506 171 च भादवि के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी. इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी व अन्य को आरोपी बनाया गया था.

आइए जानते है किन किन धाराओं में दोषी पाए गए आवास अंसारी
कोर्ट ने अब्बास अंसारी की आईपीसी की धारा 189,153A,171F और 506 के तहत दोषी माना,धारा 189 और 153A,के तहत 2 साल की सजा सुनाई गई और 171F के तहत 6 महीने और 506 के तहत एक साल की सजा सुनाई गई.कोर्ट ने ये भी कहा की सारी सजाएं एक साथ चलेंगी,
अब्बास अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉक्टर कृष्ण प्रताप सिंह ने सजा सुनाई,इस मामले में अब्बास अंसारी के चाचा चाचा और सपा सांसद अफजाल अंसारी का बयान मीडिया वालों ने लेना चाहा लेकिन उन्होंने खुद का बचाव करते हुए कहा की बिना कोई पूर्ण जानकारी के वो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते है और जब मीडिया वालों ने अफजाल अंसारी को ये बताया कि अब्बास अंसारि को 2 साल की सजा हुई है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?लेकिन अफजाल अंसारी ने साफ साफ कह दिया की मैं जब पूरी जानकारी इकट्ठा कर लूंगा तब जाकर कुछ बोलूंगा

अब्बास अंसारी की विधायकी भी जा सकती है
जनप्रतिनिधि कानून 1951 के अनुसार अगर किसी विधायक या सांसद को 2 साल की सजा होती है तो इस मामले उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है ,नियम ये भी है की व्यक्ति सजा काटने के बाद वापस आता है तो वो कम से कम ६ साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकता.लेकिन अगर वो व्यक्ति किसी बड़ी अदालत में अपील करता है और उसे राहत मिलती है तो अपील पर फैसला होने तक उसकी सदस्यता बरकरार रहेगी।ऐसे में कोर्ट के फैसले के बाद मऊ में उपचुनाव भी हो सकते है
अब देखना है की अब्बास अंसारी को सजा मिलने के बाद मऊ में उपचुनाव होते है या कोई और खेल होगा

आपको बता दे की अब्बास अंसारी सुभासपा( सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ) के सीट से चुनाव लडे थे, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उस समय समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन ने थी,जो अब बीजेपी के साथ गठबंधन में है

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  • नमस्कार मेरा नाम दिव्य प्रकाश दिव्य है मैं Blogger और Youtuber हूं मैं अपनी वेबसाइट पर देश दुनिया की ताजा खबरें दिखाता हूं यहीं मेरी वेबसाइट है @news24hourslatest.in

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